प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U 2.0)
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY-Urban), जिसे अक्सर PMAY-U रूप में संक्षिप्त किया जाता है, भारत सरकार द्वारा शहरी गरीबों को किफायती आवास प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना जून 2015 में शुरू की गई थी और यह व्यापक प्रधानमंत्री आवास योजना का हिस्सा है, जिसमें एक ग्रामीण घटक भी शामिल है।
सबसे पहले इस योजना की मूल मिशन अवधि 31.03.2022 तक थी जिसे योजना के वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति को बदले बिना 31.03.2022 तक स्वीकृत घरों को पूरा करने के लिए 31.12.2024 तक बढ़ाया गया। सीएलएसएस (CLSS) वर्टिकल की वैधता 31.03.2022 तक थी। इस मिशन के अंतर्गत, मंत्रालय निम्नलिखित चार संघटकों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में स्लम वासियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), निम्न आय समूह (LIG) और मध्यम आय समूह (MIG) श्रेणियों से संबंधित अन्य लोगों की आवास आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता प्रदान कर रहा है।
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) की मंज़ूरी 2028-29 तक !
दिनांक 10.08.2024 में, भारत सरकार की प्रेस विज्ञप्ति द्वारा सूचित किया गया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) 2.0 को मंज़ूरी दी गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य अगले पांच वर्षों में शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए 1 करोड़ घरों का निर्माण करना है, जिसमें ₹10 लाख करोड़ का निवेश और ₹2.30 लाख करोड़ की सरकारी सब्सिडी है।
सरकार द्वारा PMAY-U 2.0 की Facebook पर प्रकाशित सूचना देखने के लिए क्लिक करे: https://www.facebook.com/share/p/KqRf1P17QkMMvnZi/?mibextid=oFDknk
PMAY-U 2.0 का उद्देश्य (PMAY-U 2.0 Objective)
PMAY-U 2.0 को शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को शहरी क्षेत्रों में सस्ती कीमत पर घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पहल भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक नागरिक के पास पक्का घर हो, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हो सकेगी।
इस योजना का उद्देश्य आबादी के विभिन्न क्षेत्रों के बीच समानता पर विशेष ध्यान देने के साथ 1 करोड़ परिवारों को लाभान्वित करना है। झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों और समाज के अन्य वंचित वर्गों सहित सभी समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सफाई कर्मी, सड़क विक्रेताओं, कारीगरों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और झुग्गियों / चॉल के निवासियों जैसे समूहों को इस योजना के तहत केंद्रित समर्थन प्राप्त होगा।
PMAY-U 2.0 पात्रता विवरण (PMAY-U 2.0 Eligibility)
PMAY-U 2.0 योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) खंडों से संबंधित परिवारों के लिए चलाई गई है, जिनके पास देश में कहीं भी पक्का घर नहीं है। पात्रता के लिए आय मानदंड इस प्रकार हैं:
- ईडब्ल्यूएस (EWS) परिवार: ₹3 लाख तक की वार्षिक आय।
- एलआईजी (LIG) परिवार: ₹3 लाख से ₹6 लाख तक वार्षिक आय।
- एमआईजी (MIG) परिवार: वार्षिक आय ₹6 लाख से ₹9 लाख तक।
PMAY-U 2.0 के घटक (PMAY-U 2.0 Components)
इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में आवास की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्षेत्र आते हैं:
- लाभार्थी-नेतृत्व निर्माण (BLC): लाभार्थी-नेतृत्व निर्माण घटक के अंतर्गत, पात्र ईडब्ल्यूएस (EWS) परिवारों को अपनी खाली भूमि पर नए मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि अधिकार (पट्टा) भी प्रदान कर सकते हैं।
- साझेदारी में किफायती आवास (AHP): इस घटक के अंतर्गत, राज्यों/ केंद्र शासित राज्य क्षेत्रों, शहरों, सार्वजनिक और निजी एजेंसियों के साथ साझेदारी में निर्मित मकानों के स्वामित्व के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। नवीन निर्माण प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाली परियोजनाओं के लिए 1,000 रुपये प्रति वर्गमीटर/यूनिट के प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान (TIG) जैसे अतिरिक्त अनुदान प्रदान किए जाएंगे।
- किफायती किराये का आवास (ARH): यह घटक, कामकाजी महिलाओं, औद्योगिक श्रमिकों, शहरी प्रवासियों और अन्य पात्र लाभार्थियों के लिए किराये के आवास बनाने पर केंद्रित है। ARH को दो मॉडलों के माध्यम से लागू किया जाएगा: मौजूदा सरकार द्वारा वित्त पोषित खाली घरों का उपयोग करना और नई किराये की आवास इकाइयों का निर्माण करके आवास मुहिया कराना। नवीन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाली परियोजनाओं के लिए 3,000 रुपये प्रति वर्गमीटर का TIG प्रदान किया जाएगा।
- ब्याज सब्सिडी योजना (ISS): ISS घटक के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस (EWS) /एलआईजी (LIG) और एमआईजी (MIG) परिवारों के लिए ₹25 लाख तक के होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी प्रदान करता है। सब्सिडी पांच साल की किस्तों में प्रदान की जाएगी, जिसमें सब्सिडी की अधिकतम सीमा 1.80 लाख रुपये होगी।
वित्त पोषण तंत्र (PMAY-U 2.0 Funding Mechanism)
PMAY-U 2.0 के तहत घर निर्माण की लागत को मंत्रालय, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/ULBs और लाभार्थियों के बीच साझा किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र के आधार पर लागत की साझेदारी अलग-अलग पैटर्न पर होगी। इस प्रकार, घर निर्माण की लागत को साझा करने का स्वरूप नीचे दी गई सारणी से समझा जा सकता है:
इसके अतिरिक्त, किफायती आवास ऋण का जोखिम उठाने के लिए क्रेडिट जोखिम गारंटी फंड ट्रस्ट (CRGFT) कोष को ₹1,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹3,000 करोड़ कर दिया गया है।
PMAY-U 2.0 के लिए आवेदन कैसे करें (How to apply Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY-Urban))
ऑनलाइन (Online)
PMAY-U 2.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के चरण नीचे दिए गए हैं:
- PMAY की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें: https://pmayuclap.gov.in/Home/LogIn
- पीएमएवाई योजना के लिए आप जिस श्रेणी/ घटक (Component) में आते हैं उसका निर्धारण करें।
- मुख्य मेनू के अंतर्गत, ‘नागरिक मूल्यांकन’ पर क्लिक करें।
- आवेदक श्रेणी/ घटक (Component) का चयन करें।
- जिस नए पेज पर आप रीडायरेक्ट किए गए हैं, वहां आधार विवरण (Aadhaar details) दर्ज करें।
- आवश्यक विवरण के साथ ऑनलाइन पीएमएवाई आवेदन भरें, जैसे कि:
- व्यक्तिगत जानकारी
- मोबाईल नंबर
- आय विवरण
- अपना पता
- बैंक के खाते का विवरण
- कैप्चा कोड दर्ज करें (Capta Code)
- दर्ज किए गए विवरण सत्यापित करें और फॉर्म सबमिट करें।
- एक एप्लिकेशन आईडी जेनरेट होगी, जिसका उपयोग आगे ऑनलाइन सैटस को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है।
ऑफलाइन (Offline)
यदि पात्र उम्मीदवार ऑनलाइन मोड के माध्यम से पंजीकरण करने में असमर्थ हैं तो वे PMAY-U 2.0
के लिए ऑफ़लाइन पंजीकरण कर सकते हैं। ऑफ़लाइन पंजीकरण के चरण नीचे दिए गए हैं:
- राज्य सरकार द्वारा संचालित कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएँ।
- आवेदन पत्र भरें।
- आवेदन पत्र शुल्क और जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) का भुगतान करें।
- शुल्क के साथ आवेदन पत्र जमा करें।
- आवेदक का एप्लिकेशन आईडी जेनरेट होगी, जिसका उपयोग आगे ऑनलाइन सैटस को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है।
- नोट: कोई भी निजी केंद्र या बैंक ऑफ़लाइन आवेदन स्वीकार नहीं करता है।
आवश्यक दस्तावेज (PMAY-U 2.0 Documents required)
- पहचान प्रमाण पत्र: आधार कार्ड
- आधार कार्ड उपयोग सहमति
- बैंक के खाते का विवरण
- आय प्रमाण पत्र
- मनरेगा जॉब कार्ड नंबर (यदि उपलब्ध है)
- स्वच्छ भारत मिशन पंजीकरण संख्या
- एक शपथ पत्र जिसमें कहा गया हो कि लाभार्थी और परिवार के अन्य सदस्य के पास पक्का मकान नहीं है
PMAY-U 2.0 से संबंधित महत्वपूर्ण पोर्टल लिंक
- भारत सरकार की PMAY-U 2.0 की अधिकारिक वेब पोर्टल लिंक: https://pmay-urban.gov.in/
- भारत सरकार की प्रेस विज्ञप्ति PMAY-U 2.0 की सूचना का पोर्टल लिंक: https://pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?
- सब्सिडी फंड वितरण के स्टैटस की जानकारी के लिए पोर्टल लिंक: https://pmaymis.gov.in/Open/Find_Ben_Fund_Released.aspx
- PMAY-U 2.0 FAQ पोर्टल लिंक: https://pmay-urban.gov.in/faq